विमान यात्राओं में मिली सिर्फ पैक्ड फूड की इजाजत, बिना मास्क के यात्रा पर रोक
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एसओपी (SOP) में बदलाव किया है. इसके मुताबिक विमान यात्राओं में अब यात्री पैक्ड फूड का इस्तेमाल कर सकेंगे. पहले विमान यात्रियों को कुछ खाने की इजाजत नहीं थी.
नई दिल्ली:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एसओपी (SOP) में बदलाव किया है. इसके मुताबिक विमान यात्राओं में अब यात्री पैक्ड फूड का इस्तेमाल कर सकेंगे. पहले विमान यात्रियों को कुछ खाने की इजाजत नहीं थी. केवल स्वास्थ्य कारणों से स्पेशल केस में ही इजाजत दी गई थी. नई एसओपी के मुताबिक ट्रे प्लेट कटलरी डिस्पोजेबल होना चाहिए. हर मील को सर्व करने के बाद क्रू मेंबर को ग्लब्स (दस्ताने) बदलने होंगे. इसके साथ ही फ्लाइट में एंटरटेनमेंट की इजाजत होगी. हालांकि हर फ्लाइट को उड़ान के बाद डिस्इन्फेक्ट (disinfect) करना होगा.
मास्क के बिना यात्रा पर रोक
नई एसओपी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय विमान में अब हॉट मील के साथ शराब परोसने की भी इजाजत होगी. पहले केवल प्री पैक्ड (prepack) फूड की इजाजत थी. वहीं हवाई यात्रा के दौरान फेसमास्क को लेकर एविएशन रेगुलेटर सख्त हो गई है. फेस मास्क नहीं पहनने पर हवाई मुसाफिर को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा. सिर्फ वाजिब वजहों के लिए ही फेसमास्क हटा सकते हैं. मंत्रालय की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी यात्री को केबिन क्रू या फ्लाइट कमांडर बिना मास्क के देखते हैं जो जानबूझकर फेस मास्क नहीं पहनता है और अन्य यात्रियों के लिए खतरा बनता है तो ऐसे 'लापरवाह' हवाई मुसाफिरों को एविएशन मंत्रालय नो फ्लाई लिस्ट में डालेगा.