ऑड-ईवन: दिल्ली में 13 से 17 नवम्बर के बीच फिर लागू होगा नियम, दोपहिया और CNG गाड़ियों को छूट
दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, 'दिल्ली में 13 से 17 नवम्बर के बीच ऑड-ईवन नियम लगाया जाएगा।'
नई दिल्ली:
दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के ख़तरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर 13 से 17 नवम्बर के बीच राजधानी में ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला किया है। इस ऑड-ईवन के दायरे में टैक्सी-ऑटो को भी रखा गया है।
हालांकि, इस फैसले से दोपहिया और स्टीकर लगे सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने साथ ही कहा है कि ऑड-ईवन लागू होने के बाद सार्वजनिक परिवहन की समस्या निपटने के लिए और बसों का इंतजाम किया जा रहा है। डीएमआरसी भी 100 छोटी बसें चलाएगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 'हम स्कूलों से बस नही मांग रहे है। हमने 500 डीटीसी बस मंगवा रहे है। फिलहाल, ऑड-ईवन आगे जारी रहेगा या नही इसका फैसला स्थिति को देखकर लिया जायेगा।'
गहलोत ने बताया, 'पिछले 48 घंटों से पीएम पीएम 10 और 2.5 बुरे स्तर पर पहुँच चुके है। हम 13 से 17 नवंबर तक ऑड ईवन लागू कर रहे हैं।'
सीएनजी गाड़ियों के लिए स्टीकर बांटने का काम कल से शुरू हो जाएगा। परिवहन मंत्री के अनुसार दिल्ली में 22 जगहों यानी IGL स्टेशनों पर सीएनजी गाड़ियों के लिए कल 2 बजे से स्टीकर दिये जायेंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जहरीली गैस के बढ़ते असर पर कहा था कि सरकार जल्द ऑड-ईवन पर फैसला लेगी।
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कैलाश गहलोत ने बताया, 'दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और सिर्फ कुछ जरूरत की चीजें लाने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री की इजाजत दी गई है। इससे दिल्ली की जनता को कुछ परेशानी जरूर होगी।'
उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब और हरियाणा में फसल में आग लगाने की प्रथा को रोका नहीं जाएगा दिल्ली हर साल प्रदूषण की समस्या झेलती रहेगी।
बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी सभी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जाए। इतना ही नहीं भवन निर्माण का सामान ढो रहे ट्रक की एंट्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
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