निर्भया मामले में SC ने खारिज की दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, फांसी पर रोक की मांग भी ठुकरा
कई अहम मामलों के लिए आज का दिन बेहद खास है. दरअसल आज कई मामलों पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. इसमें अनुराग ठाकुर और परवने वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर निर्भया केस तक कई मामले शामिल हैं.
नई दिल्ली:
कई अहम मामलों के लिए आज का दिन बेहद खास है. दरअसल आज कई मामलों पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. इसमें अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर निर्भया केस तक कई मामले शामिल हैं. बताया जा रहा है वृंदा करात की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर आज फैसला सुना सकता है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका को बड़ी बेंच को सौंपने पर आज सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना सकता है. इसके अलावा बात करें निर्भया केस की पवन की क्यूरेटिव पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. दूसरी ओर, दिल्ली कोर्ट में अक्षय और पवन की याचिका पर आज तिहाड़ जेल जवाब देगा. इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा. इन मामलों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए बनें रहे हमारे साथ
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक की मांग करने वाली याचिका भी ठुकरा दी है
निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई कि अनुच्छेद 370 को लेकर पहले दिए 2 फैसलों (1959 में प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर और 1970 में संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है. लिहाजा मामले को 7 जजों की बेंच को भेजे जाने की ज़रूरत नहीं.
जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्ज़ा खत्म होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पांच जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी. संविधान पीठ ने इस मसले को 7 जजों की बेंच को भेजने से इंकार किया. याचिकाकर्ताओं ने 7 जजों की बेंच को भेजने का आग्रह किया था, जबकि केंद्र ने बड़ी बेंच को भेजे जाने का विरोध किया था
अनुच्छेद 370
जस्टिस एन वी रमाना की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश देगी.