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ED ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 23 फरवरी को मुंबई ऑफ़िस में पेश होने के लिए भेजा समन

ED ने शुक्रवार को 11 राज्यों में 35 नई जगहों पर छापेमारी करते हुए 549 करोड़ कीमत की हीरे और सोने की ज्वेलरी को ज़ब्त किया।

News Nation Bureau
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16 Feb 2018, 08:51:33 PM (IST)

नई दिल्ली:

पीएनबी फर्जीवाड़े मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को अपने मुंबई स्थित ऑफ़िस में 23 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है।

इससे पहले ED ने शुक्रवार को 11 राज्यों में 35 नई जगहों पर छापेमारी करते हुए 549 करोड़ कीमत की हीरे और सोने की ज्वेलरी को ज़ब्त किया। यानी कि अब तक ED ने लगातार तीन की छापेमारी के बाद कुल 5649 करोड़ रुपये की कीमत के सामान ज़ब्त किए हैं।

ED ने आभूषण व्यापारी नीरव मोदी के जब्त लगभग 5649 करोड़ रुपये की संपत्ति का स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू कर दिया है।

छापे के दौरान भारी मात्रा में सोना, हीरा और अन्य कीमती पत्थर जब्त किए गए, जिसकी कीमत कई सौ करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर डिस्क और अन्य सामग्रियां भी जबत की है।

शुक्रवार को ED ने नीरव मोदी के हेड ऑफ़िस को निर्देश देते हुए कहा है कि उसके न्यूयॉर्क, लंदन, मकाउ और बीजींग स्थित सभी शोरूम पर किसी भी तरह की खरीदारी और बिक्री नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.8 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के सामने आने के दो दिनों बाद सरकार ने शुक्रवार को नीरव मोदी व मेहुल चिनूभाई चोकसी के पासपोर्ट चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिए।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण ने आज नीरव मोदी व मेहुल चिनूभाई चोकसी के पासपोर्ट की वैधता तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए यू/ए पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 10 (ए) के तहत निलंबित कर दिया है।'

बयान में कहा गया है, 'नीरव मोदी व मेहुल चिनूभाई चोकसी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (सी) के तहत उनका पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए। यदि वे निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में असफल हो जाते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं है और विदेश मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा।'

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वहीं घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरव मोदी का पता लगाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल मोदी और बिजनेस पार्टनर मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है।

इंटरपोल डिफ्यूजन नोटिस का इस्तेमाल अन्य देशों में छिपे किसी शख्स का पता लगाने के लिए किया जाता है।

गौरतलब है कि 29 जनवरी को नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था लेकिन इससे पहले ही वे देश छोड़कर फरार हो गए थे।

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