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NIA की विशेष अदालत ने सिद्धिखुल असलम को सुनाई तीन साल की सजा, ISIS से संबंध का आरोप

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने  विशेष अदालत में मुस्लिम युवाओं को बरगला कर कट्टरपंथी बनाने और  आईएसआईएस में शामिल करने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

News Nation Bureau
| Edited By :
22 Apr 2022, 07:18:56 PM (IST)

नई दिल्ली:

एनआईए की विशेष अदालत, एर्नाकुलम ने आईएसआईएस-उमर अल हिंद मॉड्यूल मामले में 31 वर्षीय आरोपी सिद्धिखुल असलम उर्फ ​​अबू सिरीन को 60,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की कैद की सजा सुनाई है. सिद्धिखुल के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए 1 अक्टूबर 2016 को केस दर्ज किया था. सिद्धिखुल पर आरोप था कि वह आईएसआईएस टेररिस्ट मॉड्यूल्स अंसारुल अल खलीफा के लिए दक्षिण भारत के युवाओं को भर्ती करने का षडयंत्र रच रहा था.

एनआईए ने जांच के बाद चार्जशीट में 10 आरोपियों का नाम फाइल किया था. एनआईए ने सिद्धिकुल के खिलाफ 25.11.2021 को और 6 आरोपियों के खिलाफ 27.11.2019 क, तथा 1 आरोपी के खिलाफ 25.9.2020 को केस दर्ज किया था. इसके बाद मामले की जांच और ट्रायल शुरू किया था.

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने  विशेष अदालत में मुस्लिम युवाओं को बरगला कर कट्टरपंथी बनाने और  आईएसआईएस में शामिल करने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.  ये समूह के माध्यम से भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने का काम करते थे. 

एजेंसी ने 19 सितंबर, 2020 को  आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसमें मुस्लिम युवाओं की यात्राओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग के लिए जिम्मेदार विभिन्न व्यक्तियों के नाम थे. ये बेंगलुरू और कर्नाटक से आईएसआईएस के इलाके जैसे सीरिया के लिए मुस्लिम युवाओं के भेजने का काम करते थे।एनआईए ने इससे पहले इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.