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जाकिर नाइक के खिलाफ दायर एफआईआर को उनके वकील ने बताया गैनकानूनी

एनआईए ने शनिवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में 10 अलग-अगल स्थानों पर छापे मारे है।

News Nation Bureau
| Edited By :
19 Nov 2016, 08:10:56 PM (IST)

New Delhi:

सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने शनिवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में 10 अलग-अगल स्थानों पर छापे मारे है। 

वहीं ज़ाकिर नाइक के वकील मोबीन सोलकर का कहना है कि आईआरएफ पर लगाए गए प्रतिबंध को गैरकानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2012 में भी इसी मामले में एक एफआईआर दर्ज़ की गई थी।

 आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक प्राथमिकी में एनआईए ने जाकिर नाइक, आईआरएफ और अन्य का नाम शामिल किया है।

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NIA teams are conducting searches at 10 IRF related premises in Mumbai right now, with the help of local police: NIA

— ANI (@ANI_news) November 19, 2016

सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए जाकिर नाइक को भारत बुलाया जा सकता है। नाइक अभी भारत से बाहर है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच साल का बैन लगा दिया था। जाकिर की संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई जा चुकी है।

जाकिर नाईक के वकील मोबिन सोलकर ने हालांकि एफआईआर को अवैध बताया है। सोलकर ने कहा, 'जाकिर नाईक के खिलाफ किया गया एफआईआर अवैध है क्योंकि इसी मामले में 2012 में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।'

FIR against Zakir naik or IRF is illegal, because 1 FIR for same offence was lodged against him in 2012: Mobin Solkar, Zakir Naik's Lawer pic.twitter.com/wzRGzAqfT5

— ANI (@ANI_news) November 19, 2016