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NIA कोर्ट का पुलिस को आदेश: तस्करी के आरोपी के साथ जेल में ना हो दुर्व्यवहार

एनआईए अदालत ने शनिवार को राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत से यह देखने को कहा कि सोने की तस्करी के मामले में आरोपी पी.एस. सरित के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे स्वयं अभियुक्त द्वारा अदालत के संज्ञान में लाया गया था.

News Nation Bureau
| Edited By :
10 Jul 2021, 10:53:55 PM (IST)

नई दिल्ली :

एनआईए अदालत ने शनिवार को राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत से यह देखने को कहा कि सोने की तस्करी के मामले में आरोपी पी.एस. सरित के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे स्वयं अभियुक्त द्वारा अदालत के संज्ञान में लाया गया था. सरित अन्य आरोपियों के साथ अब राज्य की राजधानी के केंद्रीय कारागार में कैद है. सरित की मां और बहन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनआईए अदालत ने पुलिस को उसे शनिवार को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. सरित ने अदालत को बताया कि जेल अधीक्षक सहित तीन अधिकारी उसे सोने भी नहीं दे रहे हैं और आधी रात को उसे जगा रहे हैं.

अदालत के समक्ष करीब 75 मिनट के लंबे निस्तारण में सरित ने कहा कि उन पर सोना तस्करी मामले में भाजपा और कांग्रेस नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है. अदालत के समक्ष अपने बयानों के बाद, जब उन्हें वापस जेल ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने मीडिया को जेल में अपने दुर्व्यवहार के बारे में बताया. एनआईए कोर्ट सोमवार को फिर से इस पर गौर करेगी और इस मुद्दे पर अपना अंतिम आदेश देगी.

एक संबंधित विकास में, जेल अधिकारियों ने कहा कि सरित और एक अन्य आरोपी रमीज जेल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. दूसरे दिन रमीज को अधिकारियों ने अपने सेल के अंदर धूम्रपान करते हुए पकड़ा. अधिकारियों ने कहा कि दोनों ने समस्याएं पैदा कीं और बाहर से भोजन की मांग की. सरथ ने एनआईए अदालत के समक्ष जो बयान दिए हैं, उसके बाद सीमा शुल्क ने यह देखना शुरू कर दिया है कि क्या मामले के आरोपियों को राज्य के बाहर जेल में ले जाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय से निर्देश मांगे हैं.

इस बीच, सरित द्वारा दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ज्ञान के साथ चीजें हो रही हैं, जो सोने की तस्करी मामले में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के खिलाफ जघन्य कृत्यों में शामिल हैं. सीमा शुल्क ने यहां यूएई वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी सरित को पिछले साल 5 जुलाई को वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान में सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. एक अन्य पूर्व वाणिज्य दूतावास कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और उनके सहयोगी संदीप नायर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था.