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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, दिल्ली ट्रांसफर किया केस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहार (Bihar) का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur Shelter Home Case) दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. साकेत की विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट को 6 महीने में मामला निपटाने के निर्देश दिए गए हैं.

News Nation Bureau
| Edited By :
07 Feb 2019, 12:25:33 PM (IST)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहार (Bihar) सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur Shelter Home Case) दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही साकेत की विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट को 6 महीने में मामला निपटाने के निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में सीबीआई (CBI) 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पहले ही पंजाब की पटियाला जेल ट्रांसफर किया जा चुका है.

कोर्ट ने बिहार के आश्रय गृहों की बदहाली पर भी कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, 'अधिकारियों का रवैया अनाथ बच्चों के लिए उपेक्षा भरा है. हम जानना चाहते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है!'

सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, '2 बजे हमारे सवालों के जवाब दीजिए. दिल्ली और पटना ज्यादा दूर नहीं है. हम चीफ सेक्रेट्री को यहां खड़ा कर सकते हैं.'

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बता दें कि पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के रिसर्च में सामने आए 17 शेल्टर होम के खिलाफ जांच की जाए.

गौरतलब है कि TISS द्वारा बिहार सरकार को सौंपी गई सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का खुलासा हुआ था कि समाज कल्याण विभाग के मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा है. इसके बाद यहां की लड़कियों की चिकित्सकीय जांच के बाद 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.

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पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर जांच प्रारंभ की थी. इसके बाद सुप्रीट कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. अब तक मुजफ्फरपुर मामले में 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.