.

हत्‍या के आरोप में सजा काट रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन हुए जेल से रिहा, काट रहे थे उम्रक़ैद की सज़ा

16 अगस्त 2004 को जमीनी विवाद में रंगदारी नहीं देने पर सीवान के 2 व्यवसायियों का अपहरण कर लिया गया था। दोनों भाईयों को तेजाब से नहलाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी।

News Nation Bureau
| Edited By :
10 Sep 2016, 03:18:05 AM (IST)

New Delhi:

हत्‍या के आरोप में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेल से रिहा हो गए हैं। शाहाबुद्दीन भागलपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। बताया जा रहा है कि शाहाबुद्दीन की आगवानी के लिए तकरीबन 1300 गाड़ियां तैयार है, वो सड़क के रास्ते अपने गृह क्षेत्र सिवान पहुंचेंगे।  

वो बिहार के सिवान से राष्‍ट्रीय जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। पूर्व सांसद के ऊपर आरोप था कि रंगदारी नहीं देने के चलते पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने वर्ष 2004 में सीवान के 2 व्यवसायियों की हत्या की। सीवान की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को हत्या, हत्या की नीयत से अपहरण, सुबूत छिपाने और आपराधिक षड़यंत्र रचने का दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सजा सुनाई थी ।

दरअसल 16 अगस्त 2004 को जमीनी विवाद में रंगदारी नहीं देने पर सीवान के 2 व्यवसायियों का अपहरण कर लिया गया था। दोनों भाईयों को तेजाब से नहलाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के चश्मदीद, मृतकों के भाई ने बताया था कि इस पूरे कांड के समय पूर्व सासंद शहाबु्‌ददीन खुद भी वहां पर मौजूद थे।

जबकि जेल प्रशासन ने दावा किया था कि शहाबुद्दीन उस वक्त जेल में बंद सजा काट रहे थे। 12 साल पहले हुए इस चर्चित तेजाब हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा अन्य चार आरोपियों को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।