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कोरोना को लेकर मोदी सरकार ने जारी नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन पर रहेगी सख्ती

कोरोना वायरस कई राज्यों में फिर से कमबैक किया है. इसकी रफ्तार पहले से भी तेज है. जिसके वजह से केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट, सर्विलांस और सतर्कता को लेकर कई नई गाइडलाइंस जारी की है. 

News Nation Bureau
| Edited By :
25 Nov 2020, 04:48:17 PM (IST)

नई दिल्ली :

कोरोना वायरस कई राज्यों में फिर से कमबैक किया है. इसकी रफ्तार पहले से भी तेज है. जिसके वजह से केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट, सर्विलांस और सतर्कता को लेकर कई नई गाइडलाइंस जारी की है. 

गृह मंत्रालय ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कहा है कि कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा.  केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी की गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं.

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इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किये, राज्यों से रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया

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गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी.

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि  निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी .