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कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा- बचाने की पूरी कोशिश करेंगे

जासूसी के मामले में पाकिस्तान की मिलिटरी अदालत से कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा।

News Nation Bureau
| Edited By :
19 May 2017, 12:21:48 AM (IST)

नई दिल्ली:

जासूसी के मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालत से कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान को झटका लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जाधव को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने साथ ही कहा कि पाकिस्तान को बिना किसी पूर्वाग्रह के पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। 

इस मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके थे। भारत पूरी तरह से आश्वस्त था कि फैसला कुलभूषण के पक्ष में आएगा।

कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में पाकिस्तान की दलील पर भारत ने कहा है कि उसकी दलीलें विरोधाभासी और असंगतियों से भरी है। देश भर में कुलभूषण की सुरक्षित वापसी को लेकर दुआएं की जा रही थी। 

इस मामले में भारत का तर्क है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से दूतावास संपर्क के लिए दिये गये 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया है। बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने पिछले महीने जाधव को कथित तौर पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

और पढ़ें: कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा पाकिस्तान

जब जाधव के परिवार ने पाकिस्तान को वीजा के लिये आवेदन भेजा तो उसपर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जाधव को पिछले साल तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

LIVE अपडेट, 

# आईसीजे के फैसले से पूरे देश को राहत मिली है, पाक को फांसी रोकने का स्पष्ट आदेश मिला है: गोपाल वागले, प्रवक्ता (विदेश मंत्रालय)

# फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि भारत जाधव को बचाने की पूरी कोशिश करेगा

# कुलभूषण मामले पर इंटरनेशन कोर्ट के फैसले के बाद एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, भारत की जीत पर सभी लोगों को शुभकामनाएं जो चिंतिंत थे। खासकर, विदेश मंत्रालय को बधाई। ये अहम फैसला हैं। इसने दिखा दिया कि पाकिस्तान की दलील बोगस हैं। ये अगस्त तक फैसला दोनों देश पर लागू होगा।

कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान को झटका, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा- कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं होने तक फांसी नहीं दी जाए 

# भारत और पाकिस्तान को वियना संधि के तहत प्रतिबद्ध होना चाहिए: जज (जस्टिस रोनी अब्राहम)

#FLASH International Court of Justice stays death sentence given to #KulbhushanJadhav by Pakistani military court until further notice pic.twitter.com/0t6bNf5llK

— ANI (@ANI_news) May 18, 2017

# कोर्ट ने कुलभूषण मामले पर भारत की अपली से संबंधित पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज किया, कोर्ट ने कहा, कुलभूषण को वियन संधि के तहत काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए

# भारत ने वियना संधि के तहत कुलभूषण मामले में अपील की: जज (जस्टिस रोनी अब्राहम)

#WATCH Live from The Hague: International Court of Justice to pronounce order in Kulbhushan Jadhav case https://t.co/r0QRFVt78j

— ANI (@ANI_news) May 18, 2017

# भारत ने कई बार कुलभूषण मामले में काउंसलर एक्सेस की मांग की, कुलभूषण की गिरफ्तारी विवादित मामला: जज

The Hague: International Court of Justice to pronounce order in #KulbhushanJadhav case, shortly. pic.twitter.com/0UZM6t4cJN

— ANI (@ANI_news) May 18, 2017

# इंटरनेशनल कोर्ट में थोड़ी देर में कुलभूषण जाधव पर आएगा फैसला...कार्यवाही जारी

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