कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर टले उपचुनाव, फंसा ये तकनीकी पेंच; 22 को होगी अगली सुनवाई
कर्नाटक (Karnataka) की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है.
नई दिल्ली:
कर्नाटक (Karnataka) की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. इसे लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को जानकारी दी है कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में अभी फैसला आना बाकी है, इसलिए फैसला आने तक उपचुनाव टाला जाएगा.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी. उन्होंने कहा, विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला आना बाकी है. 22 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. फैसला आने तक उपचुनाव टाला जाएगा. वहीं, 17 अयोग्य ठहराए गए कर्नाटक विधानसभा के विधायकों ने 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव लड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है.
आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था. इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी नेता बी एस येदियुरप्पा ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने. इससे पहले, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने के दो दिन बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था.
अयोग्य घोषित किए जाने वाले विधायको में रमेश ए जरकीहोली, महेश कुमथल्ली और आर शंकर शामिल थे. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी. सदन में बहुमत के पक्ष में सर्फ 99 वोट ही पड़े थे जबकि विपक्ष में 105 पड़े थे। जिसके बाद अब अयोग्य करार दिए गए विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है.