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CBI के बाद ED की टीम पहुंची पी चिदंबरम के घर, नहीं मिले पूर्व वित्‍तमंत्री

आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानतपर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है.

20 Aug 2019, 08:13:35 PM (IST)

नई दिल्‍ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में अब सीबीआई उन्‍हें गिरफ्तार कर सकती है. इस गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इसे अर्जेंट सुनवाई की अपील की है. लेकिन शीर्ष कोर्ट ने जल्‍द सुनवाई से इनकार कर दिया. इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई हो सकती है. वहीं, दिल्ली में पी चिदंबरम के घर पर सीबीआई की एक टीम पहुंच गई है, लेकिन चिदंबरम वहां नहीं मिले. इसके बाद ईडी की टीम भी उनके घर पहुंची.

आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानतपर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दाखिल किया है. जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था.

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 ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को यूपीए के कार्यकाल में हुए कथित विमानन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को तलब किया है. ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक मामला 2006 में हुए अरबों रुपये के विमानन सौदे से एयर इंडिया को हुए वित्तीय घाटे और अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों को हवाई स्लॉट के निर्धारण में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है.

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 कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि रंगराजन ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को आर्थिक अपराध अदालत से विशेष कोर्ट स्थानांतरित किए जाने के फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है.

Delhi High Court dismisses both anticipatory bail pleas of Former Union Finance Minister P Chidambaram in connection with INX Media case. pic.twitter.com/Gbt4Py4y8m

— ANI (@ANI) August 20, 2019

जानें पूरा मामला मामला

  • आईएनएक्स मीडिया केस में हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. तो उन्होंने कोर्ट से 3 दिन की मोहलत मांगी है.
  • अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती हैं.
  • हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पी चिदंबरम के वकील अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे.

चिदंबरम पर आरोप

  • चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.
  • इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है.
  • ये मामला 2007 का है, जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे.
  • आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत ली.
  • इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार कर चुकी हैं. वो फिलहाल जमानत पर हैं.
  • इस मामले में अहम मोड़ तब आया, जब इंद्राणी मुखर्जी 4 जुलाई को सरकारी गवाह बन गईं.

क्या हुआ था 2017 में

  • 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की. जबकि ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
  • इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया और इसी साल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया.
  • सीबीआई के मुताबिक मुखर्जी ने गवाही दी कि उसने कार्ति चिदंबरम को 10 लाख रुपये दिए.