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INX मीडिया केस: दिल्ली HC से पी चिदंबरम को राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 1 अगस्त तक बढ़ी

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को रहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक एक अगस्त तक बढ़ा दी।

IANS
| Edited By :
03 Jul 2018, 04:06:03 PM (IST)

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को रहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक एक अगस्त तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह अगस्त तक चिदंबरम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

इस बीच सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जावब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, क्योंकि उन्हें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी।

उनके बेटे कार्ति को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

इस दौरान उनके पिता संप्रग सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री थे। हालांकि बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी।

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