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GST 2017: महंगी हो गई बैंकिंग सेवाएं, क्रेडिट कार्ड पर आज से भरना होगा 18% टैक्स

GST के लागू होने पर ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं के साथ बीमा प्रीमियम भुगतान महंगी हो गई है। इन सेवाओं को सरकार ने जीएसटी के 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा है।

News Nation Bureau
| Edited By :
01 Jul 2017, 12:23:34 AM (IST)

highlights

  • जीएसटी के लागू होने के साथ ही बैंकिंग सेवाएं महंगी हो गई हैं
  • सरकार ने इन सेवाओं को 18 प्रतिशत दर के दायरे में रखा है
  • इससे पहले इन सेवाओं पर सरकार 15 फीसदी टैक्स लेती थी

नई दिल्ली:

जीएसटी के लागू होने के तत्काल बाद ही उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाओं के लिए 18 फीसदी का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही बीमा प्रीमियम भुगतान भी महंगा हो गया है।

सरकार ने इन सभी सेवाओं को 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा है। जीएसटी के पहले अभी तक इन सेवाओं पर 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। इस संबंध में बैंकों और बीमा कंपनियों ने पहले ही अपने ग्राहकों को संदेश भेजने शुरू कर दिए थे।

भारतीय जीवन बीमा निगम से लेकर पंजाब नेशनल बैंक तक ने अपने ग्राहकों को संदेश के जरिये सूचित कर चुके हैं 1 जुलाई से कर की दर 15 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत होगी।