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अगर आप मैटनिटी लीव पर है... तो ये खबर जरूर पढ़ें

अगर आप पहले से मैटरनिटी लीव पर है, और आपको संशोधित मातृत्व लाभ बिल के तहत मिलने वाली छुट्टियों को लेकर कोई कंनफ्यूजन है तो हम दूर कर देते है।

News Nation Bureau
| Edited By :
11 May 2017, 11:12:07 AM (IST)

नई दिल्ली:

अगर आप पहले से मैटरनिटी लीव पर है, और आपको संशोधित बिल के तहत मिलने वाली छुट्टियों को लेकर कोई कंनफ्यूजन है तो हम दूर कर देते है। श्रम मंत्रालय ने साफ किया है कि जो महिलाएं 1 अप्रैल से पहले से मैटरनिटी लीव पर है, उन्हें भी संशोधित मातृत्व लाभ कानून का फायदा मिलेगा।

मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ता इस संशोधित एक्ट के अनुरूप महिला कर्मियों को लाभ प्रदान करें। संशोधित एक्ट की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की गई थी और यह 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। हालांकि कार्यक्षेत्र के नजदीक क्रेच सुविधा उपलब्ध कराने सुविधा (सेक्शन 4 (1) एक जुलाई से प्रभावी होगी।

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बता दें कि इस साल की शुरूआत में संसद ने संशोधित बिल पर अपनी मुहर लगाई थी। नये संशोधित कानून के तहत सरकार ने वैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दी है।

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