ईडी ने एएलपीपीएल निदेशकों, अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्क
ईडी ने एएलपीपीएल निदेशकों, अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्क
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आदर्श लेदर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एएलपीपीएल) के खिलाफ एक बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
कुर्क की गई संपत्ति फिक्स डिपॉजिट के रूप में है।
ईडी ने 9 साल पुरानी प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और उसके बाद सीबीआई कोलकाता द्वारा 2013 में एएलपीपीएल, उसके निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ फर्जी व जाली दस्तावेजों के आधार पर कर्ज लेकर साढ़े सात करोड़ रुपये का चूना लगाकर आईडीबीआई बैंक को धोखा देने के लिए आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी ने कहा कि एएलपीपीएल ने उक्त ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया, जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि 7.5 करोड़ रुपये के ऋण का लाभ उठाने के बाद, विभिन्न शेल या नकली संस्थाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न बैंक खातों में घुमाकर और वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन का रंग दिया गया था।
वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा, ये आयकर रिटर्न, वैट रिटर्न आदि दाखिल करने जैसी किसी वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रही थीं।
मामले में आगे की जांच अभी जारी है।
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