अवैध निर्माण पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- हां या न में दे जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से सवाल किए और पूछा कि क्या सरकार इसे रोकने के लिए तैयार थी।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से सवाल किए और पूछा कि क्या सरकार इसे रोकने के लिए तैयार थी। जस्टिस मदन बी लोकुल और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर उनके सवालों का जवाब सिर्फ 'हां' या 'नहीं' में दे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश काउंसिल से पूछा, 'क्या आप (सरकार) अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए इच्छुक हैं? क्या दिल्ली सरकार दिल्ली में अवैध निर्माण को रोकने के लिए तैयार है? हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में हां या न में दे।'
कोर्ट के सवालों का जवाब काउंसिल ने 'हां' में दिया और पीठ को बताया कि सरकार जल्द इस संबंध में हलफनामा दायर करेगी। अदालत ने दिल्ली सरकार को अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक निश्चित योजना वाला हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।
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पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वो अवैध निर्माण को रोकने के लिए इलाके में समय-समय पर कार्रवाई करती रहती है।
अदालत ने इससे पहले कहा था कि इमारतों के निर्माण की मंजूरी पर कानून का नियम पालन करना 'पूरी तरह से टूट चुका है' और यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण एक चिंता का विषय बन गया है।
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