असम में AFSPA की अवधि 6 माह के लिये बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने असम और मेघालय में विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानि एएफएसपीए की अवधि को छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने असम और मेघालय में विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानि एएफएसपीए की अवधि को छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समूचे असम और उससे लगते मेघालय के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में एएफएसपीए की अवधि छह माह के लिए बढ़ायी जा रही है।
अधिसूचना में कहा गया है कि भूमिगत विद्रोही संगठनों द्वारा हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिये जाने से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है और इसलिए इसे ‘अशांत क्षेत्र’ मानते हुए यहां एएफएसपीए 6 महीने तक और लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
कुछ उग्रवादी संगठनों ने हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की थी। खासकर उल्फा, यूएनएलएफ और एनडीएफबी(एस) जैसे संगठन वहां की हिसाओं में शामिल रहे हैं।
इस साल अगस्त में एनडीएफबी(एस) के उग्रवादियों ने एक बाज़ार में 14 नागरिकों की हत्या कर दी थी और 19 लोग इस घटना में घायल भी हुए थे।