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बाबरी केस में आडवाणी, जोशी, भारती समेत 12 आरोपियों पर आरोप तय, आपराधिक साजिश का केस चलेगा

1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य आरोपियों को 20 हज़ार रुपये के मुचलके पर दी बेल।

News Nation Bureau
| Edited By :
30 May 2017, 03:06:51 PM (IST)

highlights

  • 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा के खिलाफ आज तय हो सकते हैं आरोप
  • लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में बाबरी मामले में रोजना हो रही है सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से एक महीने के भीतर ताजा आरोप तय करने और दो साल के भीतर मामले का निपटारा करने को कहा था

नई दिल्ली:

1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और विष्णु हरि डालमिया समेत 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

सभी आरोपियों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। 

इस मामले में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास एवं सतीश प्रधान को भी इस मामले में तलब किया गया था।

कोर्ट में पेशी से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की।

सभी नेताओं के खिलाफ लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में थोड़ी देर में आरोप तय किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट ने 25 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

सीबीआई कोर्ट सन् 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। अदालत ने आडवाणी तथा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद आज कोर्ट में पेश हुए।

लाइव अपडेट्स:-

बाबरी केस में आडवाणी, जोशी, भारती समेत 12 आरोपियों पर आरोप तय

आडवाणी, जोशी, भारती समेत सभी 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा

आईपीसी की धारा 120 बी के तह्त आपराधिक साजिका का मुकदमा चलेगा

वकील प्रशांत अटल ने कहा, हमने आरोप खारिज करने के लिए अर्जी दी है, अगर कोर्ट इसे खारिज करता है तभी आरोप तय होंगे

बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी समेत अन्य आरोपियों को 20 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

आडवाणी-जोशी समेत अन्य आरोपी कोर्ट में हैं मौजूद

बाबरी विध्वंस केस में CBI कोर्ट में सुनवाई शुरू

CBI कोर्ट पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य

लखनऊ के CBI कोर्ट में पेशी के लिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस से रवाना हुए आडवाणी-जोशी

वेंकैया नायडू ने कहा, यह कानूनी प्रक्रिया है, हमारे नेता बेदाग साबित होंगे

This is a legal process,let it happen;our leaders are innocent, they will come out unscathed;don't want to make any comment: V Naidu #Babri pic.twitter.com/qgulln5qXo

— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017

केंद्रीय मंत्री उमा भारती वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंची

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की

लखनऊ गेस्ट हाउस पहुंचे आडवाणी-जोशी

Senior BJP leader LK Advani reaches Lucknow. He has to appear before a special CBI court in #Babri case today pic.twitter.com/NWMOaozwMe

— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017

खुला आंदोलन था जैसे इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं: उमा भारती

सीबीआई कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

विनय कटियार लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे

वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली से रवाना

Delhi: Senior BJP leader LK Advani reaches airport to leave for Lucknow. He has to appear before a special CBI court in #Babri case today pic.twitter.com/56QByopxx8

— ANI (@ANI_news) May 30, 2017

बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना

Delhi: Senior BJP leader MM Joshi leaves for Lucknow,he has to appear before a special CBI court in #Babri case today pic.twitter.com/zLQvavY2gT

— ANI (@ANI_news) May 30, 2017

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने साल 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को बाबरी मामले में साजिश रचने के आरोपों से बरी कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साल 2010 में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपों को बरकरार रखा।

इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीजेपी, शिवसेना तथा विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं को बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सीबीआई ने भी आरोपों को बरकरार रखने पर जोर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की विशेष अदालत को मामले की रोजाना स्तर पर सुनवाई करने, एक महीने के भीतर ताजा आरोप तय करने तथा दो साल के भीतर मामले का निपटारा करने को कहा था।

आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार (भाजपा), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) पर छह दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज में एक मंच से भाषण देने को लेकर मुकदमा चल रहा है।

वह स्थान विवादित ढांचे से महज 200 मीटर की दूरी पर था। गिरिराज किशोर और सिंघल का निधन हो चुका है।

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