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बैंक अकाउंट खोलने और 50 हजार से अधिक के ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड अनिवार्य

केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रुपये या उससे अधिक के ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

News Nation Bureau
| Edited By :
16 Jun 2017, 11:29:03 PM (IST)

नई दिल्ली:

अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अब बैंकों में खाता नहीं खुलेगा। केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रुपये या उससे अधिक के ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

वहीं केंद्र सरकार ने सभी बैंक खाताधारकों से 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर बैंक अकाउंट से अटैच करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाते अवैध हो जाएंगे।

पिछले हफ्ते ही सरकार ने पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।

राजस्व विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है और वह पैन पाना चाहता है, तो उसे 31 दिसंबर तक आधार संख्या या आधार आवेदन संख्या देना होगा।

Govt makes #Aadhaar mandatory for opening #bank account, financial #transactions of Rs 50,000 and above.

— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2017

अधिसूचना में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक आधार संख्या नहीं देने पर उसका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आधार संख्या दाखिल करने के बाद ही खाता शुरू होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मनी लांडरिंग (धन शोधन) रोकने के लिए उठाया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी।