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पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद आयोग की बड़ी कार्रवाई, इन उच्चाधिकारियों को हटाया, कल रात 10 बजे से चुनाव प्रचार बैन

पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने गृह सचिव का हटाया, कल रात 10 बजे से प्रचार पर रोक

News Nation Bureau
| Edited By :
15 May 2019, 08:27:31 PM (IST)

नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के दौरान पश्चिम बंगाल (West Bangal) सुर्खियों में है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के रोड शो में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग सख्त है. रोड शो में पथराव और आगजनी के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और प्रधान सचिव को हटा दिया. साथ ही वहां के चुनाव प्रचार पर एक दिन पहले गुरुवार रात 10 बजे से प्रतिबंध लगा दी है.

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है. एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को हटाकर गृह मंत्रालय भेजा गया. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव को भी उनके पद से हटाया गया. मुख्य सचिव को दी गई गृह विभाग की जिम्मेदारी. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के प्रचार का समय भी चुनाव आयोग ने घटाया है. कल से प्रचार पर बैन लगा दिया है. राज्य में हो रही हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 का इस्तेमाल किया है.

चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को आदेश दिया है कि उन्हें कल सुबह 10 बजे तक एमएचए को रिपोर्ट करना है. गृह और स्वास्थ्य मामले डब्ल्यूबी सरकार डब्ल्यूबी के सीईओ श्रीपाल को चुनाव कराने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए प्रभार से हटा दिया गया है. 

Election Commission: No election campaigning to be held in 9 parliamentary constituencies of West Bengal - Dum Dum, Barasat, Basirhat, Jaynagar, Mathurapur, Jadavpur, Diamond Harbour, South and North Kolkata from 10 pm tomorrow till the conclusion of polls. pic.twitter.com/cTpKS6jFwp

— ANI (@ANI) May 15, 2019

चुनाव आयोग ने प्रेस क्रॉन्फेंस कर कहा, पश्चिम बंगाल के 9 संसदीय क्षेत्रों दम दम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, जादवपुर, डायमंड हार्बर, दक्षिण और उत्तरी कोलकाता में कल रात 10 बजे से चुनाव के समापन तक कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा, यह संभवत: पहली बार है कि जब ईसीआई (ECI) ने अनुच्छेद 324 को इस तरीके से लागू किया है, लेकिन यह कानूनविहीनता और हिंसा की पुनरावृत्ति के मामलों में नहीं हो सकता है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के संचालन को प्रभावित करता है.

Election Commission: This is probably the first time that ECI has invoked Article 324 in this manner but it may not be last in cases of repetition of lawlessness and violence which vitiate the conduct of polls in a peaceful manner. pic.twitter.com/j8oG4cwP6V

— ANI (@ANI) May 15, 2019

आयोग ने कहा, विद्यासागर की प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़ से आयोग में गहरा रोष है. यह उम्मीद है कि राज्य प्रशासन द्वारा वैंडल का पता लगाया जाता है.