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यूपी चुनाव 2017: पहले चरण की 73 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 73 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथी 24 जनवरी है।

News Nation Bureau
| Edited By :
17 Jan 2017, 03:20:07 PM (IST)

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 73 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथी 24 जनवरी है। राज्य में 403 विधानसभा सीटों के लिये सात चरणों में चुनाव होना है।

पहले चरण के नामांकन की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस चरण में 15 जिलों की जिन 73 सीटों के लिए चुनाव होना है, उसमें लगभग 2.59 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। इस बार नामांकन पत्रों पर प्रत्याशियों को फोटो लगाना अनिवार्य किया गया और नागरिकता संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा।

राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी की शाम तीन बजे तक फार्म ए व बी दाखिल कर सकेंगे। ये दोनों फार्म किसी दल के अधिकृत प्रत्याशी होने व पार्टी का चुनाव हासिल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

मतदाता

  • पहले चरण के कुल मतदाताओं की संख्या- 2,59,86,655
  • पुरुष मतदाता -1,42,34,571
  • महिला मतदाता -1,17,50,573
  • थर्ड जेंडर मतदाता -1,511

बूथ, स्टेशन

  • पहले चरण के मतदान केंद्रों की संख्या-14514
  • पहले चरण में बूथ-26814

नियम

  • नामांकन के समय प्रत्याशी आरओ, एआरओ (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) ऑफिस के 100 मीटर के अंदर सिर्फ तीन वाहन ले जा सकेगा
  • नामांकन के समय आरओ कक्ष में प्रत्याशी समेत सिर्फ पांच लोग जा सकेंगे
  • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य दल के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक, निर्दल व गैरमान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी
  • प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, जिस क्षेत्र के लिए उम्मीदवार नामांकन कर रहा है
  • राजनीतिक दलों के उम्मीदवार को नामांकन की अंतिम तिथि को शाम तीन बजे तक फार्म ए, बी दाखिल करना होगा
  • नामांकन पत्र में प्रत्याशी का फोटो लगाना और नागरिकता संबंधी घोषणा करना जरूरी होगा
  • एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन कर सकेगा
  • सामान्य उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10 हजार, एससी, एसटी के लिए पांच हजार
  • एक प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेगा
  • चुनाव खर्च के लिए 20 हजार से अधिक का भुगतान चेक या ड्राफ्ट से करना होगा
  • निर्दल उम्मीदवार निर्धारित फ्री सिंबल्स में से किसी एक का चयन कर सकेगा
  • प्रत्याशी को शपथ पत्र पर बिजली, पानी, टेलीफोन व किराया का नो डिमांड सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा