31 दिसंबर तक बेचे जा सकते हैं GST लागू होने से पहले के सामान
यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है।
IANS
30 Sep 2017, 10:46:06 AM (IST)
नई दिल्ली:
सरकार ने जीएसटी पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी। ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे। इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा, "पैकेटबंद सामानों पर उद्योग जीएसटी के बाद के नए एमआरपी वाले स्टीकर लगाकर 31 दिसंबर तक बेच सकता है।"
उल्लेखनीय है कि पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद कई पैकेटबंद सामानों की खुदरा दरों को बदलने की जरूरत आ पड़ी थी।
देश का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 96 फीसदी से अधिक