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RBI ने कहा, अब जिले की करेंसी चेस्ट में बैंक जमा करा सकेंगे पुराने नोट

RBI ने कहा है अगर जरूरी हुआ तो पैसों की सुरक्षा में जो खर्च आ रहे हैं, वह उनका भुगतान कर सकता है। साथ ही नोटों को भेजने के खर्च का वहन भी RBI करेगी।

News Nation Bureau
| Edited By :
28 Nov 2016, 09:21:44 AM (IST)

नई दिल्ली:

नोटबंदी के बाद से बैंकों में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के लगे अंबार को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इन बैकों को जिले के करेंसी चेस्ट में भी नोट जमा कराने की इजाजत दे दी है।

RBI ने कहा कि किसी भी जगह काम कर रही कोई करेंसी चेस्ट जिसे डेजिग्नेटेड चेस्ट (DC) कहा जाएगा, उसमें पैसों को रखने का अलग इंतजाम होगा। इसे चेस्ट गैरेंटी वॉल्ट (CGV) कहा जाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही वे बैंक जिनका अपना कोई करेंसी चेस्ट नहीं है, वह भी ऐसे पुराने नोटों को बंद बक्से में जमा कर सकते हैं और फिर उसके बदले चेस्ट ब्रांच से नए नोट हासिल कर सकेंगे।

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RBI ने यह भी कहा है अगर जरूरी हुआ तो पैसों की सुरक्षा में जो खर्च आ रहे हैं, वह उनका भुगतान कर सकता है। साथ ही नोटों को भेजने के खर्च का वहन भी RBI करेगी।

RBI की अधिसूचना में यह कहा गया है कि जिले के चेस्ट से करेंसी को जल्द हटाने को प्राथमिकता दी जाएगी।