जीएसटी परिषद में कारोबारियों को मिली राहत, आयकर भरने के नियम हुए सरल
शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की बैठक ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए आयकर भरने के नियमों को सरल बनाया है।
News Nation Bureau
11 Nov 2017, 12:19:07 PM (IST)
नई दिल्ली:
शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की बैठक ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए आयकर भरने के नियमों को सरल बनाया है।
साथ ही जीएसटी परिषद ने देरी से रिटर्न फाइलिंग करने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया है। अब, कारोबारियों को मार्च तक सरलीकृत प्रारभिंक जीएसटी-3बी रिटर्न दाखिल करना होगा।
साथ ही, मार्च 2018 तक बिक्री और खरीदारी के चालान का मासिक मिलान जारी रहेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने उन व्यवसायों के लिए जीएसटी-3बी फॉर्म को सरलीकृत बनाने का निर्णय लिया है, जिन पर शून्य टैक्स देनदारी दायित्व है या चालान में फाइल करने का कोई लेनदेन नहीं है।
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