PMC बैंक के बाद अब इस बैंक के ग्राहकों पर मुसीबत, पैसे निकालने पर लगी रोक
रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय अनियमितताओं की वजह से बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक से कैश निकालने को लेकर रोक लगा दी है. इस बैंक के ग्राहक अब सिर्फ 35,000 रुपये तक ही निकाल पाएंगे.
नई दिल्ली:
पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक (PMC Bank) जैसा ही एक और मामला सामने आया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India-RBI) ने वित्तीय अनियमितताओं की वजह से बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक (Cooperative Bank) से नगर निकालने को लेकर पाबंदी लगा दी है. इस सहकारी बैंक के ग्राहक अब सिर्फ 35,000 रुपये तक ही निकाल पाएंगे. बता दें कि मौजूदा समय में श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक में करीब 9 हजार अकाउंट होल्डर हैं.
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6 महीने तक बैंक में नहीं कर सकेंगे निवेश
रिजर्व बैंक (RBI) के इस कदम के बाद अब बैंक के ग्राहकों को उसकी ओर से कोई कर्ज भी नहीं मिल पाएगा. इसके अलावा अगले 6 महीने तक बैंक में कोई नया निवेश भी नहीं किया जा सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35 के तहत कार्रवाई की है. हालांकि आरबीआई की ओर से बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी सामने नहीं आई है.
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रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी, 2020 को लेनदेन बंद होने के बाद श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक से किसी भी तरह का कर्ज और अग्रिम अनुदान या नवीनीकरण नहीं होगा. इसके अलावा अगले 6 महीने तक बैंक में कोई नया निवेश भी नहीं किया जा सकेगा. बैंक के चेयरमैन के रामाकृष्णा का कहना है कि जमाकर्ताओं का पैसा सौ फीसदी सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है.
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भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर बैंक के जमाकर्ताओं को शांत रहने की अपील की है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि वो श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के डिपाजिटर्स को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि उन्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले से अवगत कराया गया है और वो इस मुद्दे की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रही हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगी.