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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में आव्रजन का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को डीएनए के साथ बायोमेट्रिक डेटा देना होगा। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत आव्रजन लाभों के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को उम्र या आवेदन के प्रकार की परवाह किए बिना बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा।
अमेरिकी संघीय रजिस्टर वेबसाइट पर जारी की गई जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव डेटा संग्रह नियमों को व्यापक बनाने के लिए लाया गया है। यह नियम केवल खास कैटेगरी जैसे कि प्राकृतिककरण, शरण, कार्य परमिट और स्थायी निवास पर ही लागू होते हैं।
प्रस्तावित नियम के अनुसार, डीएचएस को चेहरे और आंखों की पुतलियों के स्कैन, उंगलियों के निशान, आवाज के निशान और हाथ से किए गए हस्ताक्षरों सहित व्यक्ति की विस्तृत बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
कुछ मामलों में जैविक लिंग के प्रमाण की पुष्टि के लिए डीएनए नमूने भी लिए जा सकते हैं। नियम के अनुसार, डीएचएस द्वारा तय किए गए आव्रजन-संबंधी लाभ अनुरोध या अन्य अनुरोध दाखिल करने वाले या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को बायोमेट्रिक्स जमा करने के लिए उपस्थित होना होगा, भले ही उस शख्स की उम्र कुछ भी हो।
वहीं, डीएनए सैंपल एकत्र करने, परीक्षण करने, उपयोग करने और संग्रहित करने के लिए डीएचएस अपनी सुविधाओं का विस्तार भी करेगा। इस नियम का उद्देश्य पहचान सत्यापन और कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए आनुवंशिक जानकारी के उपयोग को औपचारिक रूप देना है। बता दें कि डीएनए सैंपल के परीक्षण के लिए खर्च आवेदक को ही देना होगा। इसके अलावा ये परीक्षण यूएससीआईएस द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ही किया जाएगा।
फिलहाल, आव्रजन के केवल दो मामलों में ही डीएनए सैंपल लिया जाता है: एक पारिवारिक संबंध के सत्यापन के लिए और दूसरा सीमा और कानून प्रवर्तन के लिए। 2019 से, सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) और आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) एफबीआई के संयुक्त डीएनए सूचकांक प्रणाली (सीओडीआईएस) के तहत हिरासत में कुछ गैर-अमेरिकी नागरिकों से डीएनए इकट्ठा कर रहे हैं।
--आईएएनएस
केके/डीकेपी
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