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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
रायपुर, 6 सितंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजू खान की 6.34 लाख रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई।
ईडी ने बताया, यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठनों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के नेटवर्क से जुड़ा है। जांच खमतराई थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की।
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे खालिद के निर्देश पर आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा था। जांच में ईडी ने धीरज साव और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था।
वहीं इन खातों में जमा होने वाला पैसा भारत में जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान जैसे सिमी और आईएम से जुड़े संदिग्ध सदस्यों तक पहुंचाया जाता था।
जांच में यह भी सामने आया कि धीरज साव उर्फ धीरज कुमार, खालिद के इशारे पर कई बैंक खातों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वह अलग-अलग जगहों से नकद जमा करवाकर उसे आगे कई खातों में ट्रांसफर करता था। इस नेटवर्क में राजू खान एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था।
ईडी के अनुसार, राजू खान के बैंक खाते में 48,82,629 रुपए नकद जमा किए गए थे। वह इन पैसों को तुरंत निकालकर खालिद और धीरज साव के निर्देश पर दूसरे लोगों तक पहुंचाता था।
वहीं जांच में खुलासा हुआ कि इस रकम में से 42,47,888 रुपए उसने सिमी और आईएम से जुड़े लोगों तक पहुंचाए। इस काम के लिए राजू खान ने करीब 13 प्रतिशत कमीशन यानी 6,34,741 रुपए अपने पास रखे, जिसे अपराध से अर्जित आय माना गया।
इस मामले में ईडी ने अब तक कुल 9,15,836 रुपए की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने बताया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और इस आतंकी फंडिंग नेटवर्क से जुड़े कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं।
--आईएएनएस
सार्थक/डीएससी
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