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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
रांची, 22 अगस्त (आईएएनएस)। रांची स्थित एसीबी की विशेष कोर्ट ने राज्य में शराब घोटाले से जुड़े केस में गए छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया और झारखंड के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश की जमानत मंजूर कर ली है।
सिंघानिया की जमानत याचिका पर 21 अगस्त की सुनवाई के दौरान एसीबी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में झारखंड के निलंबित सीनियर आईएएस विनय कुमार चौबे के अलावा उत्पाद विभाग के दो अन्य अधिकारियों की जमानत भी कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर ली थी।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने शराब घोटाले का मामला दर्ज होने और प्रमुख अभियुक्तों की गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी चार्जशीट दायर नहीं किया है। ऐसे में इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को अदालत से डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने झारखंड शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को 19 जून को रायपुर से गिरफ्तार किया था, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अमित प्रकाश 17 जून को गिरफ्तार किए गए थे।
पूर्व में एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेजा था, लेकिन तय तारीख पर वे न तो उपस्थित हुए थे और न ही कोई जवाब दिया था। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के दौरान कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के घर पर छापा मारा था, तो वहां से एक डायरी बरामद हुई थी।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया था कि इस डायरी में झारखंड में सिंडिकेट द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। डायरी में झारखंड में शराब व्यापार के दौरान बाधा डालने वालों को चिह्नित करने और उन्हें मैनेज करने की रणनीति का भी उल्लेख था। एसीबी ने घोटाले में कुल 16 लोगों को अब तक नामजद किया है, जबकि कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तार किए गए प्रमुख अभियुक्तों को अब अदालत से जमानत मिल गई है।
--आईएएनएस
एसएनसी/एएस
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