जर्मनी: संसद में सांसद ने किया कुछ ऐसा, हो सकती है तीन साल की जेल

जर्मनी: संसद में सांसद ने किया कुछ ऐसा, हो सकती है तीन साल की जेल

जर्मनी: संसद में सांसद ने किया कुछ ऐसा, हो सकती है तीन साल की जेल

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IANS
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जर्मन: संसद में सांसद ने किया कुछ ऐसा, हो सकती है तीन साल की जेल

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

बर्लिन, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित बुंडेस्टाग (रैखस्टाग भवन) में एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड (एएफडी) पार्टी के 60 वर्षीय सांसद पर नाजी सैल्यूट करने का आरोप लगा है।

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बर्लिन स्टेट प्रॉसिक्यूटर ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिससे सांसद की गिरफ्तारी या मुकदमे की संभावना बढ़ गई है। आरोप है कि जून 2023 में सांसद ने बुंडेस्टाग के गार्डरोब क्षेत्र में एक पार्टी सहयोगी का हिटलर सैल्यूट (नाजी सैल्यूट भी कहते हैं) से अभिवादन किया था।

जर्मनी में ये अभिवादन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा सलाम करना गैर-कानूनी है और इसके लिए तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है।

अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर जून 2023 में रीचस्टैग बिल्डिंग के पूर्वी गेट पर एक पार्टी सहयोगी को एड़ी टकराकर और हिटलर को सलाम करके अभिवादन किया था। अक्टूबर 2025 में बुंडेस्टाग ने सांसद की इम्यूनिटी (संसदीय छूट) हटा दी थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ सकी।

जर्मनी में नाजी प्रतीकों का सार्वजनिक उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है, और दोषी पाए जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है।

बिल्ड अखबार ने उस सांसद का नाम मैथियास मूसडॉर्फ (60) बताया है, जो पूर्व पूर्वी जर्मन राज्य सैक्सनी के ज्विकाउ शहर से संसद सदस्य हैं।

सोमवार को सांसद ने एक्स प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मूसडॉर्फ ने अपने विरोधी पर इस मामले को जबरन तूल देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लिखा कि पिछले हफ्ते आरोप पत्र के साथ जांच भी मुझे सौंप दी गई थी। लगभग 200 पेज की फाइल में, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने यह बेतुका आरोप लगाया है।

मूसडॉर्फ 2016 से एएफडी के सदस्य हैं और हाल तक पार्टी के संसदीय समूह के विदेश नीति प्रवक्ता थे।

यह घटना जर्मनी में बढ़ते दक्षिणपंथी उभार और एएफडी पार्टी से जुड़े विवादों के बीच आई है। पार्टी पहले भी नाजी-समर्थक बयानों और प्रतीकों के आरोपों में घिरी रही है। बुंडेस्टाग में ऐसी हरकत लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठाती है, और विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी निंदा की है। मामला अब अदालत में है, जहां आगे की कार्यवाही तय करेगी कि सांसद को सजा होगी या नहीं।

--आईएएनएस

केआर/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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