मुरादाबाद, 29 जुलाई (आईएएनएस)। मुरादाबाद के चर्चित पुष्पेंद्र हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक मुनीश भटनागर ने बताया,पुष्पेंद्र महिला कल्याण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। वहां पर चुन्नी लाल और मुकुट लाल बाबू थे। दोनों बाबू कुछ गलत काम करते थे, जिसकी जानकारी पुष्पेंद्र को थी। महिपाल नाम के व्यक्ति ने जन सूचना के तहत कुछ सूचना मांगी। चुन्नी लाल और मुकुट लाल को इसका शक पुष्पेंद्र पर था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तीन लाख की सुपारी देकर 21 सितंबर 2015 को दिन में 12 बजे पुष्पेंद्र की हत्या करा दी।
उन्होंने बताया, न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को दो-दो लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया।
बता दें कि नौ साल पहले पुष्पेंद्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मृतक के पिता ने पुलिस में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। नौ साल बाद सोमवार को एडीजे तीन सरोज कुमार यादव ने हत्या में शामिल नौ आरोपियों को दोषी करार दिया।
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