संभल जामा मस्जिद मामले में हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, रिविजन याचिका खारिज

संभल जामा मस्जिद मामले में हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, रिविजन याचिका खारिज

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IANS
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Allahabad HC orders release of man serving second sentence for same crime

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

प्रयागराज, 19 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने 13 मई को याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।

हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने फैसले में कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस सुनने योग्य है। अब तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई, वह सही है। अदालत ने कमीशन की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि कमीशन जांच और दाखिल वाद पहले की तरह जारी रहेगा।

एएसआई द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल रिवीजन याचिका खारिज होने के बाद मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। रिवीजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने मामले में पूर्व में जारी अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहां की तैयारी हमने कर रखी है।

अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि मामले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अब आगे 15 दिन बाद पता चलेगा। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

--आईएएनएस

विकेटी/एकेजे

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