उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य, विलम्ब शुल्क से राहत

उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य, विलम्ब शुल्क से राहत

उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य, विलम्ब शुल्क से राहत

author-image
IANS
New Update
उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य, विलम्ब शुल्क से राहत

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

गाजियाबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सहायक निदेशक सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024 एवं उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर नियमावली, 2024 के अंतर्गत राज्य में स्थापित सभी लिफ्ट एवं एस्केलेटर का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि लिफ्ट और एस्केलेटर के स्वामियों को अनिवार्य रूप से उनका पंजीकरण कराना होगा। हालांकि, आईटी सेल, लखनऊ निदेशालय द्वारा लिफ्ट पंजीकरण के लिए विकसित किया गया ऑनलाइन पोर्टल जनवरी 2025 में ही कार्यशील अवस्था में आया है। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को पूर्व में पंजीकरण कराने का अवसर नहीं मिल पाया था।

वर्तमान में यह पोर्टल सुचारु रूप से कार्य कर रहा है और उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए लखनऊ निदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक लिफ्ट पंजीकरण के लिए विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वे किसी भी कार्यदिवस पर जोन गाजियाबाद स्थित सहायक निदेशक कार्यालय में जाकर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से राज्य भर के लिफ्ट स्वामियों को समय से पंजीकरण कराने में सुविधा मिलेगी और विद्युत सुरक्षा के मानकों का पालन भी सुनिश्चित हो सकेगा। यह अधिनियम लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने और उनकी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/एकेजे

Advertisment

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Advertisment