वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए अभी तारीख और समय तय नहीं : मौलाना नियाज फारुकी

वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए अभी तारीख और समय तय नहीं : मौलाना नियाज फारुकी

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IANS
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वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए अभी तारीख और समय निश्चित नहीं हुआ : मौलाना नियाज फारुकी

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। वक्फ संशोधन अधिनियम का देश के कई संगठन और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। जमीयत उलेमा हिंद के सचिव मौलाना नियाज फारुकी ने पत्रकारों को बताया कि अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जगह और तारीख अभी निश्चित नहीं हुआ है।

जमीयत उलेमा हिंद की बैठक के बाद सचिव मौलाना नियाज फारुकी ने कहा, अभी हमने प्रोटेस्ट के लिए तारीख और जगह नहीं डिसाइड किया है। मुख्य बात यह है कि हम अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे और अगर हमें प्रदर्शन से रोका जाएगा तो भी हम प्रदर्शन जारी रखेंगे।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर उन्होंने कहा, एक जगह हिंसा हुई है और उसकी ज़िम्मेदारी सरकार की है। कहीं पर भी अगर प्रदर्शन होता है तो सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसे शांतिपूर्ण रखे। ममता बनर्जी की भी जिम्मेदारी है। इसी वजह से वहां पर सीआरपीएफ लगाई गई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है।

वक्फ की संपत्ति पर नजर डालने पर आंखें निकालने की धमकी देने वाले टीएमसी सांसद के बयान पर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके लिए सही भाषा इस्तेमाल करना चाहिए। आंखें निकालने का क्या मतलब है। किसी को इसका अधिकार नहीं है। अगर यह बात उन्होंने कही है तो बिलकुल ग़लत है।

वक्फ के अंदर जमीयत उलेमा हिंद की जमीन आने वाले सवाल पर उन्होंने कहा, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी है, लेकिन यह प्रॉपर्टी हमें गवर्नमेंट ने अलॉट की है। यह विवाद था कि जमीन गवर्नमेंट की है या वक्फ की। यह विवाद पहले से ही चला आ रहा है। हालांकि हमें यह जमीन वक्फ ने नहीं दी है, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने लीज़ पर दी है। इस ज़मीन के लिए हमारी सौ साल की लीज हुई है। लीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से दी गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/सीबीटी

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