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जब कांग्रेस सत्ता में थी तो दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसी शक्तियां नहीं दी गई : पवन खेड़ा

जब कांग्रेस सत्ता में थी तो दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसी शक्तियां नहीं दी गई : पवन खेड़ा

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने और दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर खुलकर बात की।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, तब एलजी को ऐसी शक्ति नहीं दी गई थी। यह दुखद है कि यहां कुश्ती चल रही है, जिसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। यह नूरा कुश्ती है या अल कुश्ती, लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने दोनों पहलवानों बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि यह निर्णय तो हरियाणा की कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी लेगी। कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे आपके बीच हम साझा करेंगे।

विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम जीडीपी को लेकर सरकार की आलोचना नहीं करते। मुद्दा यह है कि आम आदमी का जीवन कितना कठिन है और कठिन होता जा रहा है, चाहे वह मध्यम वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, बिहारी मजदूर हो, कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी के जीवन को लेकर चिंतित रही है और आगे भी रहेगी। इन आंकड़ों से पेट नहीं भरने वाला है। न ही पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। इन आंकड़ों से दाल, रोटी, गैस सिलेंडर और सब्जियों के दाम कम होने वाले नहीं हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियां बढ़ा दी है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन और उसके सदस्यों की नियुक्ति कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।

पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा चढ़ना तय है। इस बीच गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि राष्ट्रपति ने संसद द्वारा दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत उपराज्यपाल को यह अधिकार देने का महत्वपूर्ण फैसला किया है।

--आईएएनएस

आरके/जीकेटी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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