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सिसोदिया की पदयात्रा पर बीजेपी का पलटवार, कहा- यह पश्चाताप यात्रा होगी

सिसोदिया की पदयात्रा पर बीजेपी का पलटवार, कहा- यह पश्चाताप यात्रा होगी

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बार-बार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के हिसाब से सही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर 16 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया को घेरा और कहा कि एक जमानतदार दूसरे भ्रष्ट व्यक्ति के जन्मदिन पर पदयात्रा निकालेगा। यह यात्रा पदयात्रा नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा होगी। उन्हें पदयात्रा में यह बताना चाहिए कि उन्होंने शराब नीति क्यों बदली और जांच शुरू होने पर उसे वापस क्यों लिया।

केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज की है। दिल्ली की जनता भली भांति जानती है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की निस्संदेह अहम भूमिका है।

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 16 अगस्त से पदयात्रा शुरू करेंगे। 14 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर स्थगित कर दी गई। अब पदयात्रा 16 अगस्त को ग्रेटर कैलाश से शुरू होगी। इस पदयात्रा में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता से मिलेंगे।

बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत मनीष सिसोदिया की पदयात्रा से करेगी, जो सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करेगी। पिछले दिनों तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने आप के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी शामिल हुईं।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त की तारीख तय की है।

--आईएएनएस

आरके/एसकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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