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ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के पास, शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट को बताया 'न्याय की प्रहरी'

ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के पास, शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट को बताया 'न्याय की प्रहरी'

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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कोलकाता, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपकर कलकत्ता हाईकोर्ट न्याय की प्रहरी के रूप में आगे आया है।

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा, मेरे और दो अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार अपराधियों को बचाने के लिए एक कवर-अप कहानी और बलि का बकरा बनाकर बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अब ये सब नहीं चलेगा और दोषियों को पकड़ा जाएगा और अब उन्हें दंडित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, राज्य प्रशासन एक बार फिर एक मेहनती डॉक्टर के जीवन की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा और राज्य में महिलाओं के खिलाफ किए गए एक भीषण अपराध को छुपाने की कोशिश कर राज्य के हर नागरिक को निराश किया।

कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, माननीय कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ-साथ आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई की है और राज्य प्रशासन में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके द्वारा खेले जा रहे गंदे खेल को उजागर किया है।

सीबीआई पर भरोसा जताते हुए भाजपा नेता ने कहा, अब जब सीबीआई जांच अपने हाथ में ले रही है, तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि वह सच सामने लाएगी और एक बेटी को उसके माता-पिता से और एक योग्य डॉक्टर को बिरादरी से छीनने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाएगी। सत्य की जीत हो। मेरी प्रार्थना है कि उस आत्मा को शांति मिले जो असमय चली गई।

कोर्ट ने मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस की एसआईटी को भी निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य तुरंत सीबीआई को सौंप दे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी की जांच करते हुए कोर्ट ने पाया कि जांच की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने कहा था कि अगर पुलिस रविवार तक केस नहीं सुलझा पाती है तो वो इसे सीबीआई को सौंप देगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एसकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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