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गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के शाखा में शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने का आदेश अपलोड किया

गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के शाखा में शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने का आदेश अपलोड किया

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने के आदेश की कॉपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कर दी है। गृह मंत्रालय ने 26 जुलाई को यह आदेश जारी किया था, जिसकी कॉपी अब अपलोड की गई है।

मालूम हो कि आरएसएस की गतिविधियों और उनके कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध था। लेकिन, मोदी सरकार 3.0 में सरकारी कर्मचारियों पर लगे इस बैन को हटाया गया है। इस बैन के हट जाने से अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।

गौर करने वाली बात यह है कि साल 1966 में तब की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई थी, अगर वह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मोदी सरकार ने 58 साल पुराने इस प्रतिबंध को हटा दिया।

वहीं, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर से प्रतिबंध हटाने जाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आदेश की कॉपी को अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट से शेयर किया। 21 जुलाई के इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि सरदार पटेल ने गांधीजी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही भी था। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एसकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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