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‘लव जिहाद’ और ‘पेपर लीक’ पर पारित हुए विधेयक पर धर्मपाल सिंह ने कहा, सरकार ने अच्छा कदम उठाया

‘लव जिहाद’ और ‘पेपर लीक’ पर पारित हुए विधेयक पर धर्मपाल सिंह ने कहा, सरकार ने अच्छा कदम उठाया

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने लव जिहाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने इसे प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी सौगात बताया। कहा इससे जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी। जबरन धर्मांतरण किसी भी स्वस्थ समाज के लिए उचित नहीं है।

धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “धर्मांतरण को लेकर पारित हुआ विधेयक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात है। सरकार का यह कदम बहुत अच्छा है। इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा होनी चाहिए।”

विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद को लेकर विधेयक पारित हुआ। इसमें लव जिहाद के आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पहले इस मामले में शिकायत करने के लिए माता-पिता और भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धर्मांतरण के संबंध में कोई भी व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। 2020 में इस संबंध में पहली बार कानून लाया गया था। इसके बाद, 2021 में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया। इसमें 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन को अमान्य किया जाए।

उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा, “योगी सरकार पेपर लीक को लेकर चिंतित है। हम चाहते हैं कि गुणवत्ता युक्त परीक्षा हो। परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, यही हमारी सरकार की कोशिश है, जिसे देखते हुए यह बिल लाया गया है।”

पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए मंगलवार को उ प्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 विधानसभा में पास हो गया। इस नए कानून के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इस विधेयक में पेपर लीक करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा और दो लाख से एक करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में इन दोनों अधिनियमों को मंजूरी दी थी।

--आईएएनएस

एसएचके/एसकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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